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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह | बेटियों की शादी के लिए सरकार दे रही हैं ₹51,000 करें आवेदन

Uttar Pradesh Jan Suvidha


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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों, विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के विवाह के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना, विवाह में अनावश्यक खर्च और दहेज जैसी कुरीतियों को रोकना, और गरीब परिवारों को सम्मानजनक तरीके से विवाह कराने में मदद करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

1. आर्थिक सहायता:
   - प्रत्येक जोड़े के लिए कुल 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है
   - 35,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।
   - 10,000 रुपये की वैवाहिक सामग्री (कपड़े, आभूषण, बर्तन आदि) दी जाती है।
   - 6,000 रुपये विवाह आयोजन के लिए खर्च किए जाते हैं।

2. पात्रता:
   - कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
   - परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   - उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
   - योजना में अविवाहित कन्याएं, विधवाएं, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हो सकती हैं।

3. आवेदन प्रक्रिया:
   ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट [cmsvy.upsdc.gov.in] पर जाएं।
   - व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, आय विवरण, और बैंक जानकारी भरें।
   - आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, आयु प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र आदि) अपलोड करें।
   - कैप्चा कोड दर्ज कर फॉर्म सबमिट करें।

   ऑफलाइन आवेदन: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/खंड विकास अधिकारी कार्यालय, और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/पालिका में आवेदन जमा करें।

4. लाभ:
   - सभी समुदायों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य) के लिए उपलब्ध।
   - सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़े शामिल होते हैं, जो विभिन्न रीति-रिवाजों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं।
   - पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन आवेदन और SMS के जरिए विवाह की तारीख की सूचना दी जाती है।

योजना का प्रभाव:
- अब तक लाखों कन्याओं के विवाह इस योजना के तहत संपन्न हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,09,883 शादियों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से हजारों शादियां पूरी हुईं।
- यह योजना बाल विवाह को रोकने और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को बढ़ावा देने में भी सहायक है।
- गोरखपुर जैसे जिलों में 2017-18 से अब तक 8,609 से अधिक शादियां कराई जा चुकी हैं।

आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि)
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक होना चाहिए)
- कन्या और वर की पासपोर्ट साइज फोटो

विशेष नोट:
- कुछ मामलों में, जैसे बस्ती जिले में, सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आई हैं, जिसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए विवाह की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले आवेदन करना जरूरी है।

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